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आधार वेरिफाई करने से पहले कस्टमर की सहमति जरूरी
अब अगर कोई भी शख्स आपके आधार कार्ड को वेरिफाई करने आता है तो वो ये तभी कर पाएगा जब तक आप अपनी सहमति न दे दें.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
आज की तारीख में आधार कार्ड बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है. भले ही स्कूल में बच्चों का दाखिला कराना हो या बैंक में खाता खुलवाना हो या लाइसेंस बनाने से लेकर दूसरे जरूरी काम करने हो तो, उनमें आधार कार्ड बेहद जरूरी है. उसी आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर यूआइडीए लगातार काम कर रहा है. अब यूआईडीए की ओर से कहा गया है कि जो भी एजेंसी किसी आम आदमी का आधार कार्ड वेरिफाई करती हैं तो उन्हें उसके लिए उसका कंसेंट लेना जरूरी होगा. इसे या तो वह ऑनलाइन तरीके से ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन तरीके से ले सकते हैं. माना जा रहा है कि इस प्रयास के बाद आधार के दुरुपयोग की घटनाएं कम हो सकेंगी.
कार्ड होल्डर की सहमति जरूरी
यूआईडीए ने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने वाली सभी संस्थाओं के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है की आधार कार्ड को वेरिफाई करने से पहले कस्टमर की ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सहमति लेनी जरूरी होगी. यूआईडीए ने सभी एजेंसियों को कहा है कि वो आधार कार्ड के प्रमाणीकरण के लिए कस्टमर के प्रति थोड़ा विनम्र होना चाहिए. उसने ये भी कहा है कि कस्टमर को यह पता होना चाहिए कि उसके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किन कारणों से किया जा रहा है.
क्यूआर कोड से करें आधार को वेरीफाई
यूआईडीए की ओर से आधार यूजर्स की बेहतर सुरक्षा के लिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन में कुछ सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए हैं. यूआईडीए ने आधार वेरिफिकेशन को लेकर कहा है कि इसके गैरजरूरी इस्तेमाल से बचना चाहिए. सत्यापन करने वाली एजेंसियों को भी यह कहा है कि वह फिजिकल कॉपी लेने की बजाए आधार को क्यूआर कोड से वेरीफाई करें. यूआईडीए ने यह भी कहा है कि जब आप किसी का आधार वेरीफाई कर रहे हैं तो उसे पहले पूरी तरह बताया जाए कि आखिर उसका आधार क्यों वेरीफाई किया जा रहा है.
सेवा देने से नहीं किया जा सकता इनकार
यूआईडीए साफ कर चुका है कि अगर कोई शख्स ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराने में समर्थ नहीं है तो उसे वह सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है. बशर्ते आधार यूजर किसी अन्य माध्यम से स्वयं को प्रमाणित कर सके. यूआईडीए की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर आपके साथ किसी तरह का आधार कार्ड से फ्रॉड होता है तो उसकी जानकारी 72 घंटों के अंदर यूआईडीए को देनी चाहिए. आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करने पर आधार अधिनियम की धारा 35 के तहत सजा भी हो सकती है.
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