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मेक इन इंडिया को देना था बढ़ावा, WTO ने कहा गैर कानूनी है कदम!

EU, जापान और ताइवान द्वारा भारत के खिलाफ दर्ज किया गया यह मामला बहुत से प्रोडक्ट्स पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी से संबंधित है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

WTO (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन) के एक पैनल ने भारत के खिलाफ फैसला सुनते हुए कहा कि भारत ने ग्लोबल व्यापर के नियमों का उल्लंघन किया है. यह फैसला भारत के खिलाफ जापान, EU (यूरोपियन यूनियन) और ताइवान द्वारा दर्ज किये गए एक मामले में सुनाया गया है.

क्या है पूरा मामला?
EU, जापान और ताइवान द्वारा भारत के खिलाफ दर्ज किया गया यह मामला बहुत से प्रोडक्ट्स पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी से संबंधित है. WTO के पैनल ने भारत से सिफारिश करते हुए कहा कि भारत इन नियमों का सही रूप से पालन करे और अपने दायित्व को समझे. साल 2019 में EU, जापान, और ताइवान ने कुछ निश्चित IT (इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी) प्रोडक्ट्स पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी को चुनौती दी थी. EU ने भारत द्वारा मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के पार्ट्स और एक्सेसरीज पर लगायी गयी 7.5% से 20% की इम्पोर्ट ड्यूटी को चुनौती दी थी. 

मेक इन इंडिया को देना था बढ़ावा
भारत ने लाइन टेलीफोन हैंडसेट, बेस-स्टेशनों, स्टेटिक कनवर्टर्स, बिजली की तारों और केबलों पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी को भी साल 2017 में बढ़ा दिया था. भारत सरकार द्वारा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था. लेकिन 2019 में EU ने इस कदम को WTO के नियमों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि भारत को WTO द्वारा इन प्रोडक्ट्स को जीरो ड्यूटी पर उपलब्ध करवाने के वादे का पालन करना चाहिए. 

WTO ने भारत की इम्पोर्ट ड्यूटी को बताया गैर कानूनी
यूरोपीय कमीशन का कहना है कि भारत के इस एक फैसले से उसके एक्सपोर्ट्स में सालाना आधार पर 600 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है. साथ ही कमीशन ने यह भी कहा कि दूसरे देशों से भारत में एक्सपोर्ट करने वाली यूरोपीय कंपनियों को और अधिक नुकसान उठाना पड़ा है. यूरोपीय कमीशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि WTO के पैनल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि मोबाइल फोन जैसे कुछ निश्चित ICT प्रोडक्ट्स पर भारत द्वारा लगाई गयी 20% तक की इम्पोर्ट ड्यूटी, WTO के वादों के अनुरूप नहीं है और इसीलिए यह गैर कानूनी है. 

भारत नहीं दे पाया सफाई
WTO के पैनल ने अपने फैसले में आगे कहा है कि भारत द्वारा पेश किये गए कारणों के आधार पर भारत द्वारा लगायी गयी ड्यूटी को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि भारत इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील करेगा या नहीं. हालांकि पैनल  ने भारत के खिलाफ आई ज्यादातर शिकायतों का समर्थन किया है, लेकिन पैनल ने जापान द्वारा भारत के कस्टम्स को लेकर किये गए दावे को ठुकरा दिया है.

यह भी पढ़ें:  दान के नाम पर बचा रहे थे टैक्स, Income Tax ने जारी किये 8000 नोटिस!

 


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