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ऐसे ही नहीं दे सकते स्टॉक मार्केट में निवेश के टिप्स, इस नियम का पालन है जरूरी
कोई भी शख्स या कंपनी मनमानी तरीके से निवेश टिप्स नहीं दे सकती. इसके लिए उसे बकायदा SEBI से मंजूरी लेनी होती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
शेयर मार्केट में लोगों के बढ़ते इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट टिप्स देने वालों की भीड़ उमड़ आई है. हर कोई खुद को एक्सपर्ट साबित करने में लगा है. कई बार ऐसे कथित एक्सपर्ट्स की बातों में आकर लोग पैसा लगा देते हैं और बाद में नुकसान उठाना पड़ता है. लिहाजा यह समझना ज़रूरी है कि निवेश टिप्स देने वाले के लिए क्या कोई नियम है या फिर कोई भी अपनी मर्जी के हिसाब से टिप्स दे सकता है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI इसे लेकर बेहद सख्त है और उसके कुछ नियम भी बनाए हैं.
रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी
बाजार नियामक सेबी के नियमानुसार, कोई भी शख्स या कंपनी मनमानी तरीके से निवेश टिप्स नहीं दे सकती. इसके लिए उसे बकायदा SEBI से मंजूरी लेनी होती है और रजिस्ट्रेशन कराना होता है. ऐसा नहीं करने पर सेबी सख्त कार्रवाई भी कर सकती है. जैसा कि मोमेंटम टिप्स (Momentum Tips) और उसके मालिक अजय कुमार मुखिया के खिलाफ की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेबी ने अनधिकृत तौर पर इंवेस्टमेंट सर्विसेज देने के लिए कंपनी और उसके मालिक को तीन साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है.
पिछले साल भेजा था नोटिस
SEBI ने पिछले साल सितंबर 2021 में मोमेंटम टिप्स और मुखिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. अपनी जांच में सेबी ने पाया कि मोमेंटम टिप्स और उसके मालिक अजय कुमार मुखिया ने सेबी से पंजीकरण हासिल किए बिना निवेश सलाहकार के तौर पर सेवाएं दीं. इस दौरान आरोपियों ने फरवरी-जुलाई 2019 के दौरान 33.19 लाख रुपए जमा किए. सेबी ने ग्राहकों को निवेश सलाहकार सेवा प्रदान करने के ऐवज में लिए गए शुल्क को तीन महीने के भीतर वापस करने का निर्देश भी दिया है.
SEBI ने साफ की स्थिति
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा है कि मोमेंटम टिप्स और अजय कुमार मुखिया को तीन साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया गया है. दोनों बिना रजिस्ट्रेशन कराए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर बाजार से जुड़ी कोई निवेश टिप्स नहीं दे सकते हैं. सेबी की इस कार्रवाई का मतलब साफ है कि कोई भी शख्स या कंपनी मनमानी तरीके से निवेश टिप्स नहीं दे सकती. इसके लिए उसे बकायदा SEBI से मंजूरी लेनी होती है और रजिस्ट्रेशन कराना होता है.
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