होम / बिजनेस / SEBI ने इस कंपनी पर की कार्रवाई, मालिक को भी किया बैन; जानें पूरा मामला
SEBI ने इस कंपनी पर की कार्रवाई, मालिक को भी किया बैन; जानें पूरा मामला
बाजार नियामक सेबी नियमों को लेकर बेहद सख्त है, जब भी नियमों के उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तुरंत कार्रवाई की जाती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हेवन रिसर्च सिक्योरिटी एडवाइजरी (HRSA) और उसके मालिक को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है. SEBI ने HRSA पर यह कार्रवाई बिना ऑथराइजेशन के निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए की है. बता दें कि सेबी लगातार संस्थाओं पर नजर रखता है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है.
लौटाने होंगे पैसे भी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेबी के ऑर्डर में बताया गया है कि HRSA भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना निवेश सलाहकार सेवाएं उपलब्ध करा रही थी, जो सीधे तौर पर निवेश सलाहकार संबंधी नियमों का उल्लंघन है. सेबी के फाइनल ऑर्डर में कहा गया है कि कंपनी ने नवंबर 2016 से 2019 के दौरान अपने क्लाइंट्स से 19.50 लाख रुपए एकत्र किए थे, जो उसे तीन महीनों के अंदर रिफंड करने होंगे.
सेबी ने कही ये बात
इसके साथ ही, नियामक ने कंपनी को छह महीने की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है. सेबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि HRSA और उसके मालिक इस अवधि के दौरान या बाद में बिना SEBI का सर्टिफिकेट लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश सलाहकार सेवाएं या प्रतिभूति बाजार में कोई गतिविधि नहीं करेंगे. वहीं, एक दूसरे मामले में सेबी ने चार संस्थाओं पर नियमों के उल्लंघन के लिए 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
क्या है SEBI का नियम?
बाजार नियामक सेबी के नियमानुसार, कोई भी शख्स या कंपनी मनमानी तरीके से निवेश टिप्स नहीं दे सकती. इसके लिए उसे बकायदा SEBI से मंजूरी लेनी होती है और रजिस्ट्रेशन कराना होता है. कुछ वक्त पहले मोमेंटम टिप्स (Momentum Tips) और उसके मालिक अजय कुमार मुखिया के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी. सेबी ने अनधिकृत तौर पर इंवेस्टमेंट सर्विसेज देने के लिए कंपनी और उसके मालिक को तीन साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया था. सेबी की ऐसी कार्रवाई का मतलब साफ है कि कोई भी शख्स या कंपनी मनमानी तरीके से निवेश टिप्स नहीं दे सकती. इसके लिए उसे बकायदा SEBI से मंजूरी लेनी होती है और रजिस्ट्रेशन कराना होता है.
टैग्स