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इन 13 Co-Operative Banks पर RBI ने गिराई गाज, लगाया लाखों रुपये का जुर्माना
हालांकि इससे खातेदारों पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन बैंकों की साख पर बट्टा लग गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्लीः देश के सहकारी क्षेत्र में काम कर रहे 13 बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 हजार रुपये से लेकर के 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है. हालांकि इससे खातेदारों पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन बैंकों की साख पर बट्टा लग गया है. गौरतलब है कि इन बैंकों में ज्यादातर छोटे ग्राहक जिनमें मजूदर, किसान, छात्र, महिलाएं ज्यादा शामिल होते हैं.
इन बैंकों पर लगा है 2-4 लाख रुपये का जुर्माना
श्री कन्याका नागरी सहकारी बैंक, चंद्रपुर पर अधिकतम 4 लाख रुपये और वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, बीड पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, सतारा और इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक, इंदौर पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए पाटन नागरिक सहकारी बैंक, पाटन और द तुरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मेघालय में प्रत्येक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जिन अन्य बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है वे हैं: नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जगदलपुर; जिजाऊ वाणिज्यिक सहकारी बैंक, अमरावती; ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑप बैंक, कोलकाता; जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर; नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायगढ़; जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर; और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल.
प्रत्येक मामले में, आर.बी.आई उक्त दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है.
7 और बैंकों पर लगाया था जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 28 नवंबर, 2022 के एक आदेश द्वारा, द भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. 28 नवंबर, 2022 को अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर बयालीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 28 नवंबर को बैंक ने 7 को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया था. 24 नवंबर, 2022 को इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
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