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Swiggy-Zomato से खाना मंगाना हुआ महंगा, अब देना होगा 18% GST
सरकार की नई टैक्स नीति से जहां कंपनियों को अतिरिक्त राजस्व का रास्ता मिला है, वहीं ग्राहकों को हर ऑर्डर पर अधिक खर्च करना पड़ेगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 9 months ago
अगर आप भी अक्सर Swiggy और Zomato से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, तो अब आपकी जेब पर और ज्यादा बोझ पड़ने वाला है. दरअसल, केंद्र सरकार ने फूड डिलीवरी सेवाओं पर 18% जीएसटी लागू करने का फैसला किया है, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा. इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा, क्योंकि अब हर फूड ऑर्डर पर उन्हें डिलीवरी चार्ज के साथ-साथ टैक्स भी देना होगा.
Swiggy और Zomato ने पहले ही बढ़ाए प्लेटफॉर्म शुल्क
टैक्स के अलावा फूड डिलीवरी कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म शुल्क पहले ही बढ़ा दिए हैं.
- Swiggy ने कुछ शहरों में अपना शुल्क 15 रुपये (जीएसटी समेत) कर दिया है.
- Zomato अब हर ऑर्डर पर 12.50 रुपये (बिना GST) चार्ज कर रहा है.
- Magicpin भी 10 रुपये प्रति ऑर्डर शुल्क वसूल रहा है.
इन नए शुल्कों और टैक्स को मिलाकर, ग्राहकों को Zomato पर हर ऑर्डर पर लगभग 2 रुपये और Swiggy पर करीब 2.6 रुपये अधिक चुकाने होंगे. ये छोटे-छोटे चार्ज बिल को काफी बढ़ा सकते हैं, खासकर रोजाना ऑर्डर करने वाले यूजर्स के लिए आनलाइन खाना बहुत महंगा होने वाला है.
सरकार का स्पष्ट स्पष्टीकरण: कब, कौन देगा टैक्स?
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी FAQ दस्तावेज में स्पष्ट किया है कि स्थानीय डिलीवरी सेवाओं पर 18% GST लागू होगा. अगर सेवा सीधे किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी जाती है, तो उसी को टैक्स देना होगा. यदि सेवा अ-पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (ECO) के माध्यम से दी जाती है, तो टैक्स की जिम्मेदारी उस ECO यानी Swiggy/Zomato की होगी. वहीं, अगर पंजीकृत व्यक्ति ECO के माध्यम से सेवा देता है, तो टैक्स उसी व्यक्ति को देना होगा.
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