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NDTV मामले में आयकर विभाग ने स्पष्ट की स्थिति, जानें क्या कहा
पिछले हफ्ते आरआरपीआर ने कहा गया था कि उसे अपनी ओर से जारी वारंट्स को इक्विटी शेयर में बदलने के लिए आयकर विभाग की इजाजत की जरूरत होगी. जिस पर अडानी समूह ने एतराज जताया था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
NDTV के मामले में आयकर विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. विभाग की तरफ से कहा गया है कि एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप फर्म आरआरपीआर होल्डिंग को वीसीपीएल को दिए गए वारंट्स को इक्विटी शेयर में बदलने के लिए उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है. आयकर विभाग की ओर से यह नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया गया है. बता दें कि वीसीपीएल (विश्वप्रधान कमर्शियल प्रा लि) अडानी इंटरप्राइजेस की सब्सिडियरी है. जिसकी ओर से पिछले दिनों आरआरपीआर से मिले वारंट्स को इक्विटी शेयर्स में बदलने की बात कही गई थी.
स्पष्टीकरण की मांग की थी
23 अगस्त को वीसीपीएएल की ओर से आरआरपीआर होल्डिंग एक नोटिस भेजकर कहा गया था कि वह उसकी ओर से वर्ष 2009 में जारी वारंट्स को इक्विटी शेयर्स में बदल रही है, जिसके बाद से आरआरपीआर पर उसका 99.5% प्रतिशत नियंत्रण हो जाएगा. स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए नोटिफिकेशन में वीसीपीएल ने कहा था कि उसने आयकर विभाग से इस संबंध में स्थिति साफ करने को कहा है. इसके जवाब में आयकर विभाग ने कहा है कि आरआरपीआर पर वारंट्स को इक्विटी शेयर में बदलने के मामले में उसकी ओर से कोई बंदिश नहीं लगाई गई है. अतिरिक्त आयकर आयुक्त की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
अडानी समूह ने जताया था एतराज
पिछले हफ्ते आरआरपीआर की ओर से कहा गया था कि उसे अपनी ओर से जारी वारंट्स को इक्विटी शेयर में बदलने के लिए आयकर विभाग की इजाजत की जरूरत होगी. जिस पर अडानी समूह ने एतराज जताया था. एक्सचेंस फाइलिंग के दौरान समूह की ओर से कहा गया था कि 281बी के तहत जारी किया गया आयकर विभाग का आदेश केवल एनडीटीवी के उन शेयरों के लिए है जो आरआरपीआर के पास हैं. यह आरआरपीआर की ओर से वीसीपीएल को दिए वारंट्स को इक्विटी शेयर में बदलने की औपचारिक प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाते हैं.
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