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‘वेबकैम’ के चक्कर में पहले गई कर्मचारी की नौकरी, फिर कंपनी पर भी पड़ी ‘मार’

फ्लोरिडा की एक कंपनी ने अपने कर्मचारी को घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम के दौरान दिन में करीब नौ घंटे कैमरा ऑन रखने को कहा था.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

वर्क फ्रॉम होम के दौरान वेबकैम ऑन नहीं रखने पर पहले कंपनी ने अपने कर्मचारी को कड़ी सजा दी, फिर उसे खुद सजा मिल गई. दरअसल, अमेरिकी कंपनी ने अपने एक कर्मचारी को केवल इसलिए नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि उसने वेबकैम चालू नहीं रखा था. इसके बाद संबंधित कर्मचारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने कंपनी पर जुर्माना लगा दिया.  

अदालत ने कही ये बात
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नीदरलैंड की कोर्ट ने अमेरिकी कंपनी पर 60 लाख का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को वेबकैम ऑन रखने के लिए मजबूर करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए कंपनी पर 60 लाख रुपए का फाइन लगाया जाता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्मचारी वेबकैम ऑन नहीं करके अपनी गोपनीय अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा था.

क्या था कंपनी का निर्देश?
अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है. दरअसल, फ्लोरिडा की एक टेलीमार्केटिंग कंपनी 'चेटू' ने अपने एक कर्मचारी को घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम के दौरान दिन में करीब नौ घंटे कैमरा ऑन रखने को कहा था. लेकिन, कर्मचारी सहज नहीं था क्योंकि चाहती थी कि वो लैपटॉप की स्क्रीन के साथ-साथ अपना लाइव वीडियो भी साझा करे. 

‘ट्रैक कर रही थी कंपनी’
कर्मचारी ने बताया कि जब उसने कैमरा ऑन करने से मना किया तो कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया. कर्मचारी ने अदालत को बताया कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कंपनी उस पर हर समय एक वेबकैम के जरिए नजर रखकर उसे ट्रैक कर रही है और उसकी गोपनीयता पर हमला कर रही है. इसलिए कर्मचारी ने ऐसा करने से इनकार दिया. इसके बाद कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया. 

कोर्ट ने मानी दलील 
वहीं, कंपनी का कहना है कि निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर कर्मचारी को बाहर किया गया है. कंपनी के इस फैसले के बाद कर्मचारी कोर्ट पहुंच गया. अदालत ने कर्मचारी की दलीलों को सही पाते हुए कंपनी पर 60 लाख का भारी-भरकम जुर्माना लगा दिया. कोर्ट ने कहा कि वेबकैम चालू रखने के लिए किसी कर्मचारी को मजबूर करना, मानवाधिकारों की उल्लंघन है.
 


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