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CCPA ने Rapido पर लगाया ₹10 लाख का जुर्माना, उपभोक्ताओं को गुमराह करने के आरोप
CCPA द्वारा Rapido पर लगाया गया यह जुर्माना उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ एक सख्त संदेश है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 months ago
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बाइक टैक्सी, ऑटो और कैब सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी रैपिडो (Rapido) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन देने के कारण की गई है. Rapido को तत्काल प्रभाव से उक्त विज्ञापन बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
5 मिनट में ऑटो न मिलने पर ₹50 देने का वादा फर्जी निकला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CCPA की जांच के दौरान पाया गया कि Rapido ने अपने विज्ञापनों में 5 मिनट के भीतर ऑटो न मिलने पर ₹50 देने का दावा किया था. इसके अलावा कंपनी ने गारंटीड ऑटो जैसी सेवाओं का भी वादा किया था, जो झूठे और भ्रामक साबित हुए. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि Rapido को निर्देश दिया गया है कि वह उन ग्राहकों को मुआवजा दे, जिन्हें यह ऑफर दिया गया लेकिन भुगतान नहीं मिला.
विज्ञापनों में डिसक्लेमर भी उपभोक्ताओं को समझ नहीं आया
CCPA की जांच में यह भी सामने आया कि Rapido के विज्ञापनों में जो डिसक्लेमर दिए गए थे, वे बहुत छोटे फॉन्ट में थे, जिन्हें सामान्य ग्राहक पढ़ ही नहीं सकता था. इस वजह से उपभोक्ता विज्ञापन के असली शर्तों और नियमों से अनजान रहे और गुमराह हुए.
उपभोक्ता संरक्षण के लिए सख्त कार्रवाई का संदेश
CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले किसी भी विज्ञापन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपने प्रचार-प्रसार में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी और उपभोक्ता हितों की रक्षा करनी होगी.
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