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भारत ने दूसरी बार Google पर लगाई एंटीट्रस्ट पेनल्टी, Play Store पर किया था ये काम
कुछ दिनों पहले, Google पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्लीः भारत ने इस महीने दूसरे एंटीट्रस्ट पेनल्टी में Google पर $113 मिलियन या ₹ 936 करोड़ का जुर्माना लगाया है. कुछ दिनों पहले, Google पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा गुरुवार को Android से संबंधित विरोधी प्रतिस्पर्धात्मक प्रथाओं के लिए $ 162 मिलियन या 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
इस वजह से लगा है दोबारा जुर्माना
जांच में Google को अपने भुगतान ऐप और इन-ऐप भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए Play Store पर अपनी बाजार स्थिति का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया. भारत ने कंपनी को अनुचित व्यापारिक व्यवहार को रोकने और उससे दूर रहने का भी निर्देश दिया है.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "आयोग इसके द्वारा Google को प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में शामिल होने से रोकने और रोकने का निर्देश देता है." इसने कहा कि Google को ऐप डेवलपर्स को किसी भी तीसरे पक्ष की बिलिंग या पेमेंट सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए.
एक जांच के बाद Google पर जुर्माना लगाया गया था, जिसमें पाया गया था कि टेक दिग्गज स्थानीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी कमांडिंग स्थिति का दुरुपयोग कर रहा था. शोध एजेंसी काउंटरपॉइंट के अनुसार, कैलिफोर्निया स्थित कंपनी का एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में अब तक का प्रमुख खिलाड़ी है और देश के 95 फीसदी स्मार्टफोन पर चलता है.
दूसरे सर्च ऐप्स को प्ले स्टोर पर आने से रोका
जांच के बाद यह पाया गया कि "Google ने ऑनलाइन सर्च मार्केट में अपनी प्रमुख स्थिति को कायम रखा है जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 4 (2) (सी) के उल्लंघन में प्रतिस्पर्धी सर्च ऐप्स के लिए बाजार पहुंच से इनकार कर दिया गया है. Google ने अधिनियम की धारा 4(2)(e) के उल्लंघन में ऑनलाइन सामान्य खोज में अपनी प्रमुख स्थिति की रक्षा के लिए Play Store में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाया है."
जांच में उल्लेख किया गया है कि Google ने Play Store के साथ Google Chrome ऐप को जोड़कर अपनी प्रमुख स्थिति का "दुरुपयोग" किया, जो अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) के प्रावधानों का उल्लंघन था. Google ने YouTube ऐप को Play Store के साथ जोड़कर अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया है और इस तरह अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, Google का Android ऑपरेटिंग सिस्टम भारत के 60 करोड़ स्मार्टफोन में से 97% को पावर देता है.
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