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LTCG Tax पर सरकार का बड़ा अपडेट, शेयर निवेशकों को नहीं मिलेगी राहत; टैक्स हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं
सरकार को इक्विटी ट्रांजैक्शन पर LTCG टैक्स से बड़ी आय हुई है. वित्त वर्ष 2023-24 से जुड़े असेसमेंट ईयर 2024-25 में LTCG कलेक्शन 72,249 करोड़ रुपये रहा था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 19 hours ago
शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश करने वाले निवेशकों को फिलहाल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. सरकार ने साफ कर दिया है कि इक्विटी ट्रांजैक्शन पर लगाए जाने वाले LTCG टैक्स को खत्म करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी.
LTCG टैक्स खत्म करने की कोई योजना नहीं
सरकार से पूछा गया था कि क्या रिटेल और घरेलू निवेशकों के लिए LTCG टैक्स को खत्म करने की कोई योजना है, ताकि शेयर बाजार का सेंटीमेंट बेहतर हो सके और घरेलू निवेशकों को राहत मिल सके. इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. उन्होंने बताया कि कैपिटल गेन्स टैक्स समेत टैक्स नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है. यह प्रक्रिया बजट और कानूनी बदलावों के तहत मैक्रो इकोनॉमिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जाती है.
दो साल में LTCG से सरकार ने जुटाए 2 लाख करोड़ रुपये
सरकार को इक्विटी ट्रांजैक्शन पर LTCG टैक्स से बड़ी आय हुई है. वित्त वर्ष 2023-24 से जुड़े असेसमेंट ईयर 2024-25 में LTCG कलेक्शन 72,249 करोड़ रुपये रहा था. वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 से जुड़े असेसमेंट ईयर 2025-26 में यह बढ़कर 1,29,158 करोड़ रुपये पहुंच गया. यानी इन दो वर्षों में सरकार ने LTCG टैक्स के जरिए करीब 2.01 लाख करोड़ रुपये जुटाए.
इक्विटी निवेश पर 12.5% LTCG टैक्स
लिस्टेड इक्विटी शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर फिलहाल 12.5 फीसदी है. यह टैक्स हर वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये से ज्यादा के लॉन्ग टर्म मुनाफे पर लागू होता है. अगर किसी एसेट को 12 महीने से ज्यादा समय तक रखा जाता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है.
घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स दर समान
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs), घरेलू निवेशकों और रिटेल निवेशकों के लिए इक्विटी निवेश पर LTCG टैक्स की दर समान है. पंकज चौधरी ने कहा कि इक्विटी में निवेश करने वाले FPIs पर भी 12.5 फीसदी LTCG टैक्स लागू है. हालांकि, इनकम टैक्स संशोधन अध्यादेश, 2026 के जरिए केवल सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में FPIs के निवेश से जुड़े टैक्स नियमों को तर्कसंगत बनाया गया है. उन्होंने बताया कि ऐसे निवेशों से मिलने वाले ब्याज और कैपिटल गेन को इनकम टैक्स से छूट दी गई है.
निवेशकों ने की थी LTCG और STCG में बदलाव की मांग
शेयर बाजार से जुड़े निवेशक और इंडस्ट्री लंबे समय से LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स की समीक्षा की मांग कर रहे हैं. मई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार स्टॉक मार्केट निवेशकों की टैक्स से जुड़ी चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा था कि LTCG और STCG टैक्स समेत सभी मुद्दों पर मिले सुझावों पर सरकार विचार करेगी. हालांकि, फिलहाल सरकार ने LTCG टैक्स खत्म करने की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है.
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